रामगढ़ निवासी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत व्याख्याता अकबर खान के निलंबन आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने रोक लगा दी है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक, जिला कलेक्टर करौली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अकबर खान के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी वर्तमान में अल्पसंख्यक विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर करौली में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 6 नवंबर को आदेश जारी कर प्रार्थी को निलबिंत कर दिया और निलबंन आदेश की पालना में प्रार्थी का मुख्यालय शिक्षा निदेशालय बीकानेर कर दिया था। उन्होंने बताया कि विभाग ने प्रार्थी को नियम विरुद्ध निलंबित किया है। जबकि प्रार्थी की सेवाएं संतोषप्रद है। इसके बावजूद भी प्रार्थी को नियमों के विपरीत जाकर निलबिंत किया गया है लिहाजा निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर अधिकरण के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले एवं सदस्य शुचि शर्मा की बेंच ने प्रार्थी के 6 नवंबर के निलबंन आदेश पर रोक लगाकर राहत दी है।
*अकबर खान को अलवर के रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के प्रचार करने पर निलंबित किया गया था।*