नागौर। प्रदेशभर के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं के पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। नागौर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोपाल जीनगर ने बताया कि फिलहाल 3 ऐसी योजनाएं हैं, जिनके आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। सरकार की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के जरिए स्कूटी लेने के लिए अनूसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं से इन दिनों आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले इस योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर थी, इसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। कॉलेजों में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक वर्ग और अनुसूचित जाति की वे छात्राएं, जिन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं वो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जीनगर ने बताया कि सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की वे छात्राएं जो 12वीं कक्षा में रेगुलर विद्यार्थी हों, 75 प्रतिशत अंक हासिल किए हों, काॅलेज की रेगुलर स्टूडेंट हो और छात्रा के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए या इससे कम हो तो वो इस योजना से लाभान्वित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत सरकार की ओर से चयनित छात्राओं को हर माह ₹500 (5000 रुपए वार्षिक) की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जीनगर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में SC, ST, OBC, MBC व EBC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय सुविधा के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू की गई है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहर समस्त स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर के सभी काॅलेजों के केवल शैक्षिक पाठ्यक्रमों(कला, विज्ञान एवं वाणिज संकाय हेतु) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय(मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध व पारसी) के छात्रों को, जो घर से दूर कमरा किराए पर लेकर पढ़ाई करते हैं, उन छात्रों के लिए आवास, भोजन और बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं के पुनर्भरण के रूप में रू. 2000/- प्रतिमाह दी जाएगी, जो 10 माह तक दी जाएगी। अन्य वर्गों की तरह इस शैक्षिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायों के 500 छात्रों को योजना के जरिए लाभान्वित किया जाएगा। आवेदनों के निस्तारण की कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्ग और संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति जारी कर संबंधित अभ्यर्थी को प्रतिमाह भुगतान करेंगे।