भीलवाड़ा। जिले में जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन पर सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया। सेंटर पर मशीनों का ट्रैकर रिकॉर्ड, जांच के लिए आने वाले मरीजों से ली जाने वाली फीस, रिकॉर्ड संधारण आदि की जांच की गई। भ्रूण लिंग जांच पर पूर्ण प्रतिबंध है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। सोनोग्राफी के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन रिकॉर्ड का मिलान किया गया। कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।
इनका किया निरीक्षण
सर्वोदय सोनोग्राफी, सागर सोनोग्राफी, अजमेरा हॉस्पिटल, स्काईमैक्स हॉस्पिटल, भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर, टांक सोनोग्राफी गुलाबपुरा, टांक सोनोग्राफी सेंटर शाहपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा, नटराज हॉस्पिटल बिजोलिया, सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा में सोनोग्राफी सेंटर की जांच की गई। उपखण्ड अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नियुक्त उपखंड समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया।
एक सोनोग्राफी मशीन को किया सीज
जिला नोडल अधिकारी सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया की भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर पर निरीक्षण के दौरान 2 सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध थी। यहां एक मशीन पर ट्रैकर चालू हालत में नहीं पाया। इसलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के विनियमन एवं दुरुपयोग रोकने हेतु मशीन को सीज किया।