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July 7, 2025 12:20 am


रेलवे ट्रैक पर रील बनाई तो कानूनी कार्रवाई होगी : पटरी के करीब पतंग नहीं उड़ाने की हिदायत, आरपीएफ ने ग्रामीणों और छात्रों से की समझाइश

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

बूंदी। जिले के लाखेरी क्षेत्र में आरपीएफ ने समझाइश कर रेलवे कानून की जानकारी के साथ हादसों से बचने के लिए जरूरी हिदायत दी। लाखेरी आउट पोस्ट प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों से अवैध रूप से रेल पटरी क्रॉस नहीं करने और जानवरों को दूर रखने की हिदायत दी। छात्रों से पटरी के करीब पतंग नहीं उड़ाने और हाई वोल्टेज लाइन से छेड़छाड़ से बचने की बात कही। लाखेरी आरपीएफ आउट पोस्ट प्रभारी रणदीप सिंह और उनकी टीम ने क्षेत्र के लबान, देईखेड़ा, घाट का बराना इलाके में ग्रामीणों और छात्रों से रेलवे कानून और ट्रेन व पटरी की सुरक्षा को लेकर समझाइश की। प्रभारी ने ग्रामीणों से कहा कि पटरी क्रास करते समय सावधानी बरते और वैधानिक जगह से ही पटरी पार करें। अपने पालतू पशुओं को रेलवे ट्रैक से दूर रखें। इन बातों से हादसे की आशंका बन जाती है।

रील बनाई तो कानूनी कार्रवाई

आरपीएफ प्रभारी ने देईखेड़ा के महात्मा गांधी सीनियर स्कूल में समझाइश करते हुए छात्रों से कहा कि आजकल रेलवे पटरी पर पैदल घूमकर रील बनाने का चलन बढ़ रहा है। ऐसा करना कानूनी अपराध है। कोई रील बनाते हुए या बाद में भी ऐसी हरकत की जानकारी में आता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं, रेल पटरी के आसपास पतंगबाजी से बचें। हाई वोल्टेज लाइन से छेड़छाड़ नहीं करें। अक्सर बच्चे मजाक में ट्रेन पर पत्थर फेंक देते हैं, जो गलत बात है। ऐसी हरकतों से बचें। प्रभारी ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को लेकर कानूनी जानकारी भी दी।

Author: JITESH PRAJAPAT

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