सीकर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) कोर्ट सीकर ने 2 सड़क दुर्घटना मामलों में इंश्योरेंस कंपनियों को मृतकों के परिवार को करीब 2 करोड़ 40 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी किए। इसमें सरकारी टीचर सुमित्रा देवी की मौत के बाद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 60 दिनों में 1 करोड़ 26 लाख 26 हजार 171 की राशि उनके बेटे और बेटी को देनी होगी। वहीं विनोद कुमार की मौत के क्लेम की राशि 78 लाख 44 हजार 471 रुपए उनकी बेटी और माता-पिता को देनी होगी। सुमित्रा देवी की ओर से उनकी बेटे चेतन और हीना ने अपील दायर की थी। वहीं विनोद कुमार की ओर से उनकी बेटी विनीता, मां हणमानी और पिता नागरमल ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) कोर्ट सीकर में दावा किया था।
महिला टीचर के बेटा-बेटी ने लड़ा केस
दोनों केस में पीड़ितों की ओर से पैरवी कर रहे वकील महेंद्र बाजिया ने बताया- 24 नवंबर 2020 को टीचर सुमित्रा देवी स्कूटी से पुरा बड़ी गांव से गणेशपुरा अपने स्कूल जा रही थी। इस दौरान बोसाना गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने सुमित्रा की स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सुमित्रा के बेटे चेतन और बेटी हिना ने कोर्ट में अपील दायर करते हुए हर्जाने की मांग की।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने वाहन बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को 1 करोड़ 26 लाख 26 हजार 171 रुपए का क्लेम देने का आदेश दिया। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम की गई राशि 60 दिन में जारी करने को कहा गया है। दोनों भाई-बहन ने 4 सालों तक केस लड़ा।
चश्मदीद ने साबित किया एक्सीडेंट
एडवोकेट बाजिया ने बताया- सुमित्रा देवी की सैलरी 56 हजार रुपए थी। उनके पति नहीं हैं। चश्मदीद गवाह सुरजीत ने कोर्ट में पेश होकर पिकअप ड्राइवर हरफूल सिंह की लापरवाही को साबित करने वाले बयान कोर्ट में दिए थे। इसके बाद ही निर्णय आ सका।
पिता के लिए 4 साल लड़ी बेटी
वहीं दूसरे मामले पर महेंद्र बाजिया ने बताया- विनोद कुमार निवासी भवानीपुरा (सीकर) 20 नवंबर 2020 को अपनी बाइक से गांव भवानीपुरा से सीकर जा रहे थे। विनोद कुमार एनएच-52 पर नानी-धोद चौराहा के बीच पहुंचे तो सामने से आ रही बोलेरो के ड्राइवर महिपाल सिंह ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी।
भवानीपुरा के विनोद जांगिड़ की सड़क हादसे में मौत होने पर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 78 लाख 44 हजार 471 रुपए का क्लेम देने का आदेश दिया है। उनकी बेटी विनीता, मां हणमानी और पिता नागरमल ने न्यायालय मोटर दुर्घटना वार्ड न्यायाधिकरण (सीकर) में दावा पेश किया। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को 1 महीने में यह राशि देनी होगी।