भीलवाड़ा। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के दोषी आरोपी को 20 साल की कैद और 65 हजार के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 35 डॉक्यूमेंट और 20 गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।
यह था मामला
बिजोलिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने एक रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया कि 30 अक्टूबर 2022 को सुबह करीब 8 बजे उसकी दोनों नाबालिग बेटियां घर से आरोली गांव में मजदूरी करने गई थी। दोनों बेटियां एक साइट पर काम कर रही थी। तब ही एक बेटी सीमेंट लेने के लिए नीचे गई और काफी समय तक नहीं लौटी। बड़ी बेटी ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इसकी बात उसने घर आकर मां को बताई। जिस पर बिजोलिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
करीब 15 दिन बाद नाबालिग पीड़िता अपने घर आई और आपबीती बताई। इसके बाद मां और बेटी थाने पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे उन्हीं के कस्बे में रहने वाला एक युवक बहलाकर वैन में बैठाकर ले गया था। वो उसे अपनी बहन के गांव ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया। फिर वहां से उसे भीलवाड़ा लाया और यहां भी एक किराए का कमरा लेकर दरिंदगी की। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
35 डॉक्यूमेंट और 20 गवाहों के बयान बाद सुनाई सजा
जांच पूरी होने पर कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने 35 डॉक्यूमेंट और 20 गवाहों के बयान लेकर दोष को सिद्ध किया। इस पर पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने आरोपी को पॉक्सो के तहत दोषी मानते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और 65 हजार के जुर्माने से दंडित करने के आदेश पारित किए।