जैसलमेर। जिले में पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि, जैसलमेर जिले से लगने वाली पाकिस्तानी सीमा वाले इलाके में पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किमी तक आता है।
इस कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए लगाया बैन
कलेक्टर प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरहदी जैसलमेर जिले में किसी भी इलाके में जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है, वहां से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और न ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर प्रताप सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है।