टोंक। जिले के पशुपालक अपने दुधारु पशुओं का निशुल्क बीमा 12 जनवरी तक करा सकेंगे। इनका बीमा राज्य सरकार की सत्र 2024-25 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किया जाएगा। इस योजना में जिले के 43 हजार 550 पशुओं का निःशुल्क होगा बीमा होगा। इससे हजारों पशुपालकों को फायदा होगा। बीमा अवधि में कोई पशु मर जाता है तो पशुपालक को नियमानुसार मुआवजा राशि मिलेगी। बीमा कराने की अंतिम तिथि 12 जनवरी है।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. छोटूलाल बैरवा ने बताया कि योजना के तहत जिले के 43 हजार 550 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। जिले के पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का बीमा अवश्य कराएं। योजना की अधिक जानकारी के लिए पशुपालक कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
बैरवा ने बताया कि योजना के लाभ लेने के लिए पशुपालक के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप पर आवेदन करना होगा। मोबाइल ऐप वेब पोर्टल पर 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। गोपालक क्रेडिट कार्ड एवं लखपति दीदी पशुपालक को वरीयता रहेगी। साथ ही एससी के लिए 16 एवं एसटी वर्ग के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों), 10 बकरी, 10 भेड़, 1 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो। बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
इस उम्र के पशुओं का होगा बीमा
संयुक्त निदेशक बैरवा ने बताया कि पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित गाय की आयु 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। बकरी और भेड़ की 1 से 6 वर्ष एवं ऊंट की आयु 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए। बीमा योजना का लाभ बीमित तिथि से 21 दिन बाद मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा।