Explore

Search

March 14, 2025 10:50 am


लेटेस्ट न्यूज़

जूनियर-असिस्टेंट भर्ती में प्रोबेशनल लिस्ट को फाइनल करने पर रोक:हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए हाउसिंग बोर्ड से मांगा जवाब, 23 को फाइनल सुनवाई

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

जयपुर। हाई कोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 में नियुक्ति पा चुके प्रोबेशन-ट्रेनियों को नियमित करने पर रोक लगा दी हैं। यह रोक जस्टिस समीर जैन की अदालत ने राम सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। अदालत ने मामले में राजस्थान हाउसिग बोर्ड से जवाब भी मांगा हैं। वहीं मामले को फाइनल सुनवाई के लिए 23 जनवरी को लिस्ट करने के निर्देश दिए है। दरअसल, हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल 13 अगस्त को सलेक्टेड कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड को पदों के मुकाबले 15 गुणा अभ्यर्थी बुलाने थे लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया।

याचिकाकर्ता के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निखिल कुमावत ने बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। लेकिन फिर भी उसे सलेक्ट नही किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 12 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसके लिए 11 सितम्बर को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। इसके बाद बोर्ड ने अलग-अलग समय में सलेक्टेड कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट जारी की। हर बार पहली वाली लिस्ट को वापस लेते हुए दूसरी लिस्ट जारी की। इस तरह से बोर्ड ने 13 अगस्त 2024 को 50 पदों के मुकाबले 136 सिलेक्ट कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट जारी की। जबकि उन्हें तीन गुना के हिसाब से 150 सलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। डॉक्युमेंट्स वैरिफिकेशन के बाद बोर्ड ने 44 सफल अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी। जिसे हमने कोर्ट में चुनौती दी थी।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर