धौलपुर। भरतपुर संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता ने धौलपुर जिले की बसेड़ी पंचायत समिति के पूर्व सरपंच रामदीन कुशवाह को पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कुशवाह पर सरपंच के कार्यकाल के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप था।
जांच में पाया गया कि सीसी खरंजा, इंटरलॉकिंग खरंजा, पत्थर खरंजा और स्ट्रीटलाइट के निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। मामले की जांच नवंबर 2017 में शुरू हुई, जब सहायक शासन सचिव (जांच) ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर को जांच के निर्देश दिए।
जांच में कुल 7 लाख 49 हजार 200 रुपए की अनियमितता पाई गई। कुशवाह ने इस राशि का 50 प्रतिशत यानी 3 लाख 74 हजार 600 रुपए 27 जुलाई 2024 को पंचायत समिति कार्यालय में जमा करा दिए। राशि जमा करने से यह स्पष्ट हो गया कि वे लगाए गए आरोपों से सहमत थे।
वर्तमान में नगरपालिका बसेड़ी के चेयरमैन प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत कुशवाह को पंचायती राज अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए यह कार्रवाई की गई है।