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July 6, 2025 5:12 pm


अपहरण-डकैती के दोषी को 10 साल की सजा : 10 हजार का अर्थदंड लगाया, 14 साल पहले कार सवार का किडनैप कर ले गए थे बदमाश

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

दौसा। अपहरण व डकैती के 14 साल पुराने मामले में महुवा की एडीजे कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल का कठोर कारावास एवं दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटनाक्रम अक्टूबर 2012 का है, जब भरतपुर निवासी राजेंद्र मीणा का अज्ञात बदमाशों ने कार सहित अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में उसे सुनसान जगह पटक बदमाश कार व अन्य सामान लूटकर फरार हुए थे। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। जिसकी जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई।

परिवादी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रतनचन्द शर्मा ने पैरवी करते हुए दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए। जिनके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डकैती के आरोपी वाहिद खान निवासी सारेखुर्द पुलिस थाना चौपानकी अलवर को दोषी करार दिया। जिसे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महुवा आशुतोष गोसिन्हा ने अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में दो अन्य आरोपी जावेद व मोटा उर्फ मिन्ना काफी समय से फरार चल रहे हैं।

Author: JITESH PRAJAPAT

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