दौसा। जिले में स्वायत्त शासन विभाग ने पद के दुरुपयोग व अनियमितताओं का दोषी मानते हुए भांडारेज नगर पालिका के अध्यक्ष रामप्रसाद बैरवा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। डीएलबी के आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया कि 30 जून 2023 को भांडारेज ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किए जाने के बाद नियमों के विपरीत जाकर नवीन कार्यों की स्वीकृति व भुगतान करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
उपनिदेशक स्थानीय निकाय जयपुर द्वारा प्रकरण की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट एवं विरुद्ध आरोप पत्रों के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ प्रथम दृष्टया अनियमित एवं पद का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। जिस पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं मिला।
इस आधार पर पद का अन्यथा दुरुपयोग तथा प्रतिकूल आचरण व्यवहार की श्रेणी में आता है। न्यायिक जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते नगर पालिका अध्यक्ष के निलंबन की कार्रवाई की गई।
यह शिकायत हुई थी
30 जून 2023 को भांडारेज ग्राम पंचायत को नगर पालिका की घोषणा की गई थी। इसके बाद भी आदेश जारी नहीं किए जाने की बात कहते हुए पंचायत राज के अधिकारी व कर्मचारियों ने पंचायतराज नियमों के तहत करीब 2 करोड़ 48 लाख रुपए के निर्माण कार्य किया था। जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष सहित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की थी।
जिसकी जांच पहले दौसा एसडीएम द्वारा करने पर नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य जांच से संतुष्ट नहीं होने पर बाद में जिला परिषद सीईओ से जांच करवाई गई। इसी प्रकरण की शिकायत डीएलबी को की गई। इस पर डीएलबी ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष स्पष्टीकरण मांगा था। इस प्रकरण के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन की कार्रवाई गई।