प्रतापगढ़। जिले में कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देशानुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया।
धरियावद क्षेत्र में की गई जांच में कई दुकानों पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगे पाए गए। इन दुकानों पर तंबाकू युक्त सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। कोटपा एक्ट की धारा 6ए के तहत 16 दुकानों पर चालान की कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानों पर अनिवार्य रूप से चेतावनी बोर्ड लगाएं। साथ ही, बिना चेतावनी वाली तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त मनाही की गई है। प्रशासन की ओर से यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।