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February 6, 2025 5:42 pm


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किरायादार व नौकरों को कराना होगा पुलिस वैरीफिकेशन : SP ने कहा-बढ़ते अपराध को देखते हुए जरूरी, अन्यथा होगी कार्रवाई

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

अजमेर। घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, चौकीदार आदि का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना होगा। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बढ़ते अपराध को देखते हुए लोगों से अपील की है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही आस-पास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर पुलिस को सूचना देने की बात भी कही।

एसपी राणा ने बताया- प्राय ये देखने में आया है कि घरो/संस्थानों में घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि को बिना पुलिस सत्यापन के रखा जा रहा है जो कि सुरक्षा कि दृष्टि से उचित नहीं है। इस तरह से आप व अपने परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। आए दिन इन व्यक्तियों द्वारा हत्या, लूट, डकैती, जहरखुरानी, चोरी इत्यादि गम्भीर प्रकृति की आपराधिक वारदातें कारित की जा रही है। इस प्रकार के व्यक्ति अलगाववादी, आतंकवादी, समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों के रुप में छुपे हो सकते हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे घरेलू नौकरों और किराएदारों का सत्यापन करना अत्यंत आवश्यक हैं। इससे हम अपने परिवार व समाज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सत्यापन से हमें इन व्यक्तियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है।अत: अपने घरों / संस्थानों में रखे जा रहे नौकरों व किराएदारों का पुलिस सत्यापन करवाएं।

ऐसे कराएं वैरीफिकेशन

राणा ने बताया- राजस्थान पुलिस की वेबसाईट https://police.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, पते का प्रमाण, पुलिस थाने का नाम-पता व टेलिफोन नम्बर, स्वयं के मोबाईल नम्बर आदि अपने पास जमा करें। पुलिस थाने पर उपस्थित होकर भी आवश्यक दस्तावेजों के ऑफलाईन पुलिस सत्यापन करवा सकते है। इन व्यक्तियों को बिना पुलिस सत्यापन के नियुक्त ना करें एवं इनकी गतिविधियों पर नजर रखें। अपने थाने की बीट कानिस्टेबल व बीट प्रभारी के संपर्क में रहे और कोई भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरन्त दे ताकि आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सकें। सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों/संस्थानों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Author: JITESH PRAJAPAT

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