झालावाड़। जिले की स्थायी लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को एक विधवा को 20 लाख रुपए का बीमा क्लेम भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला खानपुर निवासी धनराज से जुड़ा है, जिनका निधन 11 नवंबर 2023 को हुआ था।
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के अनुसार मृतक धनराज ने अपने जीवनकाल में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम नियमित रूप से जमा किया जाता रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रमिला मेरोठा ने स्थायी लोक अदालत में क्लेम के लिए याचिका दायर की।
अदालत की मध्यस्थता से बीमा कंपनी ने पॉलिसी राशि का भुगतान करने की सहमति जताई। यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमिला के तीन नाबालिग बच्चे हैं। इस प्रकरण में महिला के अधिवक्ता अमितोष आचार्य, बीमा कंपनी के वकील मुरारीलाल अदलखा और सरदार रावजोत सिंह के साथ-साथ स्थायी लोक अदालत के सदस्य आरिफ खान और रीडर भी उपस्थित थे।
यह मामला त्वरित न्याय का एक उदाहरण है, जहां स्थायी लोक अदालत के माध्यम से एक विधवा और उसके परिवार को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की गई।