एडवोकेट मोहम्मद तारिक अनवर की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय
पाली। पाली के विशेष न्यायालय पॉस्को संख्या 1 के न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने एक अहम फैसला सुनाते हुए शहर के आनंद नगर निवासी सुनील को अपहरण और बलात्कार के आरोपों से गत 6 फरवरी 2025 गुरुवार को बरी कर दिया। पीड़िता के पिता ने वर्ष 2024 में पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र में शहर के आनंद नगर निवासी सुनील के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया था। अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट देकर जो आरोप लगाए गए थे उसको अभियोजन पक्षकार के गवाह साबित नहीं कर पाए कथनों में भारी विरोधाभास आया और उनके द्वारा दी गई साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध बनना नहीं पाया गया। बाद सुनवाई विशेष न्यायालय पॉस्को संख्या 1 ने सभी आरोपों (धारा 363, 366, 376(2)(एन) आईपीसी और पॉस्को एक्ट) से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया। अभियुक्त की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता मोहम्मद तारिक अनवर द्वारा पैरवी की गई। यह फैसला उन मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है, जहां साक्ष्यों और बयानों में विरोधाभास होता है। अदालत ने साफ किया कि किसी भी अपराध को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत और सुसंगत गवाही जरूरी होती है।