चौमूं। एडीजे कोर्ट ने तीन साल पुराने पत्नी की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पति लालचंद शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला सितंबर 2022 का है। मृतका सुरेखा की मां लक्ष्मी देवी ने सामोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 में सुरेखा की शादी मोरीजा निवासी लालचंद शर्मा से हुई थी। शादी के शुरुआती 20 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में पति ने परेशान करना शुरू कर दिया।
सुरेखा कभी ससुराल में रहती थी, तो कभी मायके आ जाती थी। 12 सितंबर 2022 को सुरेखा ने अपनी मां से फोन पर बात की और बताया कि पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। दो दिन बाद ही सुरेखा की मौत की खबर आई। उस समय वह दो-तीन माह की गर्भवती थी। चौमूं सरकारी अस्पताल की मॉर्चुरी में सुरेखा के सिर और गर्दन पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने धारा 302 और 315 के तहत मामला दर्ज किया। न्यायालय में 11 गवाहों की गवाही और 26 दस्तावेज पेश किए गए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद पत्थर, चाकू और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश पवन कुमार काला ने यह फैसला सुनाया।