झुंझुनूं। जिला मुख्यालय की रोड़ नम्बर 03 पर स्थित ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर कार्यवाही की गई। जिस पर ई- स्कूटरों की प्रदर्शनी तथा विक्रय किया जा रहा था। शो संचलक के पास वाहन विक्रय करने का प्रमाण पत्र नहीं था। शो रूम को अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान उक्त शोरूम पर पाया गया कि कुल 12 ई-स्कूटर मिले। जिसमें से 08 पर नम्बर प्लेट लगी पाई गई तथा 04 बिना नम्बर प्लेट के पाए गए, शोरूम संचालक से वाहन विक्रय करने के लिए वैध दस्तावेजात (ट्रेड प्रमाण पत्र) मांगने पर किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेजात (ट्रेड प्रमाण पत्र) नहीं होना पाया गया, जिससे प्रथम दृष्टया मामला राजस्व हानि पहुंचाने सामने आया।
जिला परिवहन अधिकारी डा० मक्खनलाल जांगिड़ ने बताया कि इस संबध में शोरूम संचालक को निर्देश दिये गये कि बिना ट्रेड प्रमाण पत्र के वाहनों का विक्रय नहीं करें। उक्त कृत्य के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत चालान बनाया जाकर जुर्माना लगाया जा रहा है।