बूंदी। जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी को 3 साल की सजा और 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 30 जून 2024 का है। पीड़िता की मां सब्जी बेचने गई थी। घर पर पीड़िता और उसके भाई-बहन मौजूद थे। नशे में धुत आरोपी पीड़िता को अकेला देखकर घर में घुस गया। उसने दरवाजा बंद कर पीड़िता से रेप का प्रयास किया। इसी दौरान पीड़िता की बहनें आ गईं और आरोपी वहां से भाग गया। विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में 8 गवाहों की गवाही और 16 दस्तावेज पेश किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को यह फैसला सुनाया।

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Pankaj Garg
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