Explore

Search

July 4, 2025 3:44 pm


ससुर, जेठ और जेठानी को 6-6 साल की जेल : 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने किया था सुसाइड

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

बूंदी। जिले में एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र जज अजय शुक्ला ने मृतका के ससुर देवीलाल, जेठ रामफूल और जेठानी प्रेमबाई को दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों को 6-6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपियों को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 2016 का है। पीड़िता ने मरने से पहले बदगांव, थाना दबलाना में अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतका के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया। उसका मृत्युकालीन बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज किया गया था। मामले में लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने अदालत में 16 गवाहों की गवाही और 36 दस्तावेज पेश किए। इन सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाई।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर