बूंदी। जिले में एक स्कूल शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी शिक्षक को 5 साल की कठोर कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 24 फरवरी 2023 की है। पीड़िता ने अगले दिन अपने पिता के साथ बसोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ओमप्रकाश (42) उसी स्कूल में शिक्षक था, जहां पीड़िता पढ़ती थी। पीड़िता के अनुसार, दोपहर 12:30 बजे वह कुछ सहपाठियों के साथ कंप्यूटर कक्ष की ओर जा रही थी। आरोपी शिक्षक ने उसे पास के कमरे में बुलाया। अन्य छात्राओं को बाहर भेजकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने छात्रा से छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी।
घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल में धरना-प्रदर्शन किया। पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 02 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने पैरवी की। 19 मार्च 2025 को कोर्ट ने साईनाथ कॉलोनी, देवपुरा, बूंदी निवासी आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।