हनुमानगढ़। जिले में बस के बोनट पर बैठे युवक को टोकना निजी बस ड्राइवर को मंहगा पड़ गया। नाराज युवक ने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर के साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट कर दी। आरोपियों ने ड्राइवर के गले से सोने की चेन व जेब में रखी नकदी निकाल ली। पिस्तौल दिखाते हुए गोली से उड़ाने की धमकी भी दी। ड्राइवर ने टाउन पुलिस थाने में अपने ही गांव के दो भाइयों व उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार प्रेम कुमार (30) पुत्र ओमप्रकाश नायक निवासी वार्ड 14, चौहिलांवाली पीएस टाउन ने रिपोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया कि वह विरेन्द्र सिंह की बस नम्बर आरजे 31 पीए 7206 पर ड्राइवर है। 17 मार्च की शाम करीब 5.30 बजे वह टाउन बस अड्डा से बस लेकर भैरूसरी जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके साथ बस मालिक वीरेंद्र सिंह व उसके पास में प्रेम कुमार व हरबंस जाखड़ांवाली भी बस में बैठे हुए थे। वह बस लेकर रवाना हुआ तो रास्ते में सुशील गोदारा पुत्र मूलाराम निवासी चौहिलांवाली उसके पास आकर बस के बोनट पर बैठ गया।
बस चलाने व गियर लगाने में दिक्कत होने पर उसने सुशील गोदारा को वहां से उठने के लिए कह दिया। इसी बात को लेकर सुशील ने उसे जातिसूचक गालियां निकाली और उसके सामने ही अपने भाई राजू को कॉल कर बस अड्डा चौहिलांवाली पर बुलाया। सुशील का भाई राजू, पंकज, नीरज, राहुल ज्याणी व 2-3 अन्य व्यक्ति चौहिलांवाली बस अड्डा पर आ गए। वह शाम 6.40 बजे चौहिलांवाली बस अड्डा पर पहुंचकर बस को मोड़ने के लिए बस को घुमाने लगा तो सुशील कुमार, राजू, पंकज, नीरज, राहुल ज्याणी व 2-3 अन्य व्यक्ति मिलकर उसके साथ मारपीट करने लगे।
वह बस मोड़ रहा था तभी आरोपियों ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे उसका बस पर नियंत्रण नहीं रहा। इससे बस अड्डा पर किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके मालिक ने बस के स्टेयरिंग को पकडक़र बस को काबू किया। सुशील वगैरा ने मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन व जेब से 5 हजार रुपए निकाल लिए। उसे जातिसूचक गालियां निकालकर बस अड्डा पर अपमानित किया। उसके मालिक विरेन्द्र सिंह, प्रेम कुमार व हरबंस ने बीच-बचाव कर बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। सुशील के भाई राजू ने जाते समय पिस्तौल निकाल कर उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि आइंदा बोनट पर बैठने से रोका तो ये पिस्तौल देख ले, इस पिस्तौल की गोली से तुझे उड़ा दूंगा। पुलिस ने बस चालक की रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धाराओं व एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण की तफ्तीश एससीएसटी सैल सीओ रणवीर साईं कर रहे हैं।