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August 3, 2025 11:47 am


बीमा कंपनी को देना होगा 47 हजार का मुआवजा : बाइक चोरी के मामले में देरी से एफआईआर दर्ज कराने पर क्लेम किया था खारिज

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

झालावाड़। जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को कुल 47 हजार 10 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मामला पचपहाड़ तहसील के गणेशपुरा गरनावद निवासी राहुल कुमार का है। राहुल ने अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक का बीमा टाटा एआईजी से करवाया था। उन्होंने इसके लिए 7 हजार 711 रुपए का प्रीमियम भी जमा किया था। एक शादी समारोह के दौरान राहुल ने अपनी बाइक टेंट के बाहर लॉक कर खड़ी की थी। करीब साढ़े तीन घंटे बाद जब वह वापस आया तो बाइक गायब थी। उसने अपने दोस्तों के साथ तीन-चार दिन तक बाइक की तलाश की।

जब बाइक नहीं मिली तो राहुल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस को भी बाइक न मिलने पर उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। हालांकि, कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि घटना के 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और 12 दिन बाद क्लेम की सूचना दी गई। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 32 हजार 10 रुपए क्षतिपूर्ति, 10 हजार रुपए मानसिक संताप और 5 हजार रुपए परिवाद खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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