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February 13, 2026 12:38 am


गांजा रखने के आरोपी को एक साल की सजा : 7 साल पहले पुलिस ने 2800 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

पाली। जिले में अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में NDPS प्रकरण पाली कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी को 7 साल पहले पकड़ा गया था। अपर सेशन न्यायाधीश शरद तंवर अभियुक्त मोतीलाल को दोषी माना। मामले में उन्होंने अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। NDPS प्रकरण कोर्ट के वशिष्ठ लोक अभियोजक निखिल व्यास ने बताया- 11 सितम्बर 2016 को पाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोतीलाल नाम का व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से गांजा रखता है और बेचता है। इस पर पुलिस ने दबिश दी और पाली शहर के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर ए निवासी 47 वर्षीय मोतीलाल पुत्र मांगीलाल के कब्जे से 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया था।

आरोपी ने अवैध रूप से यह खेप अपने कब्जे में रखी थी और वह इसे बेचता था। इस मामले में पाली के NDPS प्रकरण कोर्ट के अपर सेशन न्यायाधीश शरद तंवर ने 28 मार्च 2025 को फैसला सुनाया। जिसमें मोतीलाल को मादक पदार्थ रखने का दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

Author: JITESH PRAJAPAT

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