चित्तौड़गढ़। जिले में 6 साल पहले घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 49 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह सजा अपर सेशन न्यायाधीश-2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने सुनाई है। आरोपी ने पीड़ित पर लोहे के सरिए और तलवार से हमला किया था।
अपर लोक अभियोजक संख्या-02 ममता जीनगर ने बताया कि मामला 4 फरवरी 2019 का है। पीड़ित गौरव अपने घर पर था। इस दौरान अजय, पंकज जीतू, शिवम वासू, रितेश और अन्य 25-30 लोग हाथों में तलवारें, लोह के सरिए लेकर उसके मकान में अंदर घुसे। उसकी पत्नी, बेटी के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की। तलवार लगाकर जान से मारने की धमकी दी जिसमें बीच-बचाव में परिवादी का बेटा आया। आरोपी शिवम और अज्जु ने जान से मारने की नियत से उस पर तलवार से हमला किया। जिसके कारण उसके हथेली पर लगी। यह मामला सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज करवाया गया। पुलिस ने आरोपी जीनू उर्फ रितेश को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
कोर्ट में बहसबाजी के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 20 डॉक्यूमेंट्स पेश किया गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने जीनू उर्फ रितेश को दोषी माना। उन्होंने अलग-अलग धाराओं में आरोपी को सजा दी है। आरोपी को 5 साल का कारावास सुनाया गया तथा 49 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।