बांसवाड़ा। पांच साल पहले हाईवे पर हथियारबंद बदमाशों के डकैती के मंसूबे को नाकाम कर पकड़ी प्रतापगढ़ की एक गैंग को अपर सेशन न्यायालय बांसवाड़ा ने दोषी करार दिया है। अपर सेशन न्यायाधीश नवीन चौधरी ने पांचों अभियुक्तों प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थानांतर्गत अवेश्वर निवासी विनोद पुत्र प्रेमशंकर शर्मा और प्रतापगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बसाड़ निवासी संदीप उर्फ मांगीलाल पुत्र मन्नालाल रावत, मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद अली, सद्दाम उर्फ सलामुद्दीन, पुत्र मोइनुद्दीन और सलीम शेख पुत्र शकुर शेख को पांच साल कठोर कारावास और जुर्माना सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 अक्टूबर, 2019 की रात आरोपी खमेरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 113 स्थित हिलेज मोड़ पर नाले की पुलिया के पास हथियारबंद होकर जुटे और हाईवे पर लूटपाट और डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। झाड़ियो में दुबकी गैंग को थानाधिकारी चैनसिंह की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा था। एक आरोपी ने जेब से मिर्च पाउडर निकालकर जवानों पर फेंक भागने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ा गया। बिना नंबर के पिकअप वाहन से आई गैंग में शामिल संदीप से पुलिस ने पिस्टल और दो जिंदा कारतूस से भरी मैगजीन और रफीक से एक कारतूस सहित पिस्टल और एक आरोपियों से लठ, मिर्च पाउडर और तलवार बरामद की। बाद में केस दर्ज कर अनुसंधान उपरांत कोर्ट में चालान पेश किया गया।