Explore

Search

July 6, 2025 9:59 am


अफीम तस्करी में 2 तस्करों को 12 साल की सजा : 1.20 लाख का जुर्माना, 10 गवाहों के बयान और 68 डॉक्युमेंट्स पेश करने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

भीलवाड़ा। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अफीम तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने बताया कि तत्कालीन बड़लियास थाना प्रभारी ने 13 जुलाई 2019 को गश्त के दौरान बेड़च नदी की पुलिया के पास बरुंदनी की ओर से आ रही एक बाइक को रोकना चाहा। इस पर बाइक सवार दोनों व्यक्ति भागने लगे। शंका होने पर पुलिस ने दोनों को डिटेन कर पूछताछ की।

इस पर बाइक चला रहे व्यक्ति ने खुद को बड़‌लियास थाने के बड़ला गांव निवासी गोपाल लाल और पीछे बैठे व्यक्ति ने बनका खेड़ा निवासी श्यामलाल बताया।बाइक की तलाशी लेने पर इसमें एक बैग में से 5 किलो 200 ग्राम अफीम मिली, पुलिस ने अफीम सहित बाइक जब्त कर ली और गोपाल व श्यामलाल को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुये विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 68 डॉक्यूमेंट पेश कर दोनों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायाधीश शर्मा ने ट्रायल पूरी होने पर दोनों आरोपियों को 12-12 साल की कठोर सजा और 1 लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर