कोटा। दहेज हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न क्रम-2 काेर्ट ने आरोपी पति को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पति धर्मराज उर्फ़ दीपक (30) निवासी हिरियाखेड़ी ढाबादेह को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी दहेज में बाइक और 50 हजार रुपए की डिमांड करके अपनी पत्नी से मारपीट करता था। उसकी पत्नी कमरें में मृत हालात में मिली। उसके गले में चोट के निशान थे। विशिष्ट लोक अभियोजक रामेत कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में फरियादी के पिता प्रभुलाल ने 3 नवम्बर 2020 को परिवाद पेश किया था। जिसमें बताया था कि उसकी बेटी अन्नू बाई (25) की 5 साल पहले धर्मराज के साथ शादी की थी। शादी के बाद से ही धर्मराज दहेज की मांग करता था। धर्मराज 50 हजार व बाइक की डिमांड करके अन्नू से मारपीट करता था। बार बार घर से भगा देता था। जून 2020 में धर्मराज ने शपथ पत्र में मारपीट नहीं करने का माफीनामा लिखा। उसके बाद अन्नू को अपने साथ ले गया। कुछ दिन बाद फिर से दहेज के लिए मारपीट करने लगा। राखी पर अन्नू ने घर आने को कहा था। लेकिन वो नही आई। दो दिन बाद तो मोड़क पुलिस से उसकी मौत की सूचना मिली। अन्नू अपने ससुराल हिरियाखेड़ी में कमरे में मृत मिली। उसके गर्दन पर चोट के निशान थे। परिवाद की जांच के बाद मोड़क पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 16 गवाहों के बयान करवाए, 25 दस्तावेज पेश किए।

लेटेस्ट न्यूज़
The Invisible Forces Shaping Market Moves
September 4, 2025
8:01 pm
Understanding the Modern Market Through Unlikely Connections
September 4, 2025
8:00 pm
Pocket Option Risk Control Techniques
September 4, 2025
7:51 pm
Comprehensive Guide to Automated Risk Management Systems for Traders
September 4, 2025
7:35 pm

दहेज हत्या के दोषी पति को 7 साल की जेल, गले में थे चोट के निशान


Pankaj Garg
सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान