हनुमानगढ़। जिले में बैंक ब्याज से अधिक ब्याज देने का झांसा देकर जमा करवाए गए साढ़े दस लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में टाउन पुलिस थाने में नई धानमंडी की एक फर्म के साझेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोर्ट से प्राप्त इस्तगासे के जरिए दर्ज हुए मामले में गुरचरण सिंह पुत्र स्वरूप सिंह निवासी वार्ड तीस, सेक्टर तीन, टाउन ने बताया कि उसके पास चक 13 एचएमएच में 28 किला 4 बिस्वा भूमि है। कुछ समय पूर्व उसने अपनी कृषि भूमि ठेके पर दी। जिसकी आढ़त ब्रह्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर 24 ए,नई धानमंडी, टाउन में थी। लेन-देन होने के कारण उसे कम्पनी के साझेदार अंकुश कुमार पुत्र दर्शनलाल अरोड़ा पर विश्वास हो गया। अंकुश कुमार ने उसे कहा कि उसके पास जो भी धनराशि जैसे-जैसे प्राप्त होती है, वह उनकी दुकान पर जमा करवाते रहे। वह उसे बैंक ब्याज से अधिक ब्याज देगा।
अंकुश कुमार ने उसे 1.50 रुपए सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज देने का आश्वासन दिया। इस पर उसने अलग-अलग समय में कुल 10 लाख 50 हजार रुपए अंकुश कुमार के पास जमा करवा दिए। इसी बीच उसे 5 लाख रुपए की आवश्यकता हुई। उसने ब्रह्मा ट्रेडिंग कम्पनी पर जाकर सम्पर्क किया और 5 लाख रुपए की मांग की तो अंकुश कुमार ने उसे तीन चेक भरकर दे दिए। जब उसने तीनों चेक बैंक में लगाए तो बैंक की ओर से तीनों चेकों को अनादरण करते हुए अनादरण का कारण मर्जर बैंक चेक लिखकर अनादरित किया गया। अपने साथ हुई ठगी का पता चलने पर उसने पंचायत की। पंचायत में अंकुश कुमार से 10 लाख 50 हजार रुपए की मांग की तो अंकुश कुमार ने कहा कि उसने उसे 5 लाख रुपए के चेक दे दिए हैं। तब उसने अंकुश कुमार को कहा कि उसने जिस बैंक के चेक उसे दिए हैं, वह तो काफी समय पूर्व ही मर्ज हो चुका है और उक्त चेकों का कोई उपयोग नहीं है। तब अंकुश कुमार ने कहा कि उसने जानबूझकर उसके साथ ठगी करने के मकसद से उसे चेक दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसआई मोहर सिंह को सौंपी है।