कोटा। नाबालिग का अपहरण कर युवक की हत्या करने के करीब 7 साल पुराने मामले में न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम 1 ने चार आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट दो भाई निजाम उर्फ़ निजामुद्दीन, सिराज व उनके दो साथी लोकेंद्र सिंह और आदिल को आजीवन कारावास की सजा व 13500-13500 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी की बेटी से मृतक युवक की दोस्ती थी। इसी बात से आरोपी नाराज था। उसने अपने भाई व दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग का अपहरण कर लोहे के पाइप से मारपीट की। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई।
फरियादी के वकील नीलकमल यादव ने बताया कि फरियादी अली रंगरेज ने 1 जुलाई 2018 को उद्योग नगर थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि वह डीसीएम मक्का मस्जिद कोटा में निवास करता है। 1 जुलाई को सुबह 10 बजे करीब उसके भांजे शाकिब (16) को डीसीएम चौराहे से निजाम खान उसका भाई सिराज अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए। फिर भांजे को गोविंद नगर सामुदायिक भवन के पास ले जाकर उसके साथ लोहे के पाइपों से मारपीट की। शाकिब को घायल हालात में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एक सप्ताह बाद इलाज के दौरान शाकिब की मौत हो गई। शाकिब की निजाम की बेटी से फ्रेंडशिप थी। निजाम ने फोन करके शाकिब को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों को गिरफ्तार कर अक्टूबर 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 32 गवाहों के बयान कराए।