अजमेर। जिले की एसीजेएम 2 कोर्ट ने महिला से चेन स्नेचिंग के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में विभिन्न मामले दर्ज है। अभियोजन अधिकारी दर्शना सार्सन ने बताया कि 7 फरवरी 2025 को गंज थाना क्षेत्र में जलदाय विभाग के पास स्कूटी सवार पति-पत्नी जा रहे थे। तभी आशा जैन नाम की महिला के गले से दो बदमाशों ने चैन को तोड़ लिया था। गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोशन और सोंटी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की ओर से 25 फरवरी को चार्जशीट पेश की गई। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले में 8 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए। शुक्रवार को मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया । जिसमें आरोपी रोशन और सोंटी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5-5000 का जुर्माना लगाया है। अभियान अधिकारी ने बताया कि बीएनएस के नए एक्ट में 304 की नई धारा को जोड़ा गया था। इस धारा से भविष्य में इस तरह के गंभीर अपराध को रोकने के लिए बहुत जरूरी है।

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चैन स्नेचिंग के दो आरोपियों को 3-3 साल जेल; 5-5 हजार का जुर्माना लगाया
Pankaj Garg
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