अवैध निर्माण नही हटाया गया तो पालिका हटाएगी जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्राथी की होगी
शिवगंज। नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी विनीता प्रजापति ने अतिक्रमण दस्ता मौका निरीक्षक के दौरान आप द्वारा जो आवासीय वाणिज्यिक फैक्ट्री गोदाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके संबंध में उचित स्वीकृति दस्तावेज मांगे गए। तब मोके पर आप द्वारा किसी प्रकार का उचित उत्तर नहीं दिया गया। जिसके लिए प्रतीत होता है कि नव निर्माण गैर कानूनी है जारी नोटिस आपको आग्रह किए जाते हैं कि अवैध निर्माण स्वीकृति वह भूउपयोग परिवर्तन में भू स्वामी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध होने वाली कार्रवाई हेतु आप संयम जिम्मेदार होंगे।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 /245 /236 अंतर्गत उपरोक्त निर्माण करने की अनुमति आवासीय है अनुमति कृपा में आपको उपलब्ध भवन निर्माण अनाधिकृत है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 /245 /236 का उल्लंघन किया नगर पालिका शिवगंज द्वारा अपनी शक्तियों का अधिकारों का उपयोग करते हुए। आपको आदेशित किया जाता है आप अपने निर्माण कार्य अधिगम बढ़ा को तुरंत बंद कर दे तुरंत हठा दे आप अपना इस बाबत लिखित में जवाब प्रस्तुत करें आप द्वारा किया गया उपरोक्त है क्या आपको पूर्व में भी नोटिस दिया गया जो आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। आप किसी प्रकार का जवाब बताओ दस्तावेज नहीं देने करने में आपके द्वारा किए गए एवं निर्माण व अधिगम को हटाने सीज करने के कारण की जाएगी। जिसकी अजय खर्च की वसूली की जाएगी जिसकी संपर्क जिम्मेदारी आप प्रार्थी की रहेगी। यह नोटिस पुखराज पुत्र मगाराम घाची आखरीया चौक को नगर पालिका शिवगंज 20 मार्च 2025 को जारी किया। नोटिस चप्पा किया गया है अधिकारी विनीता प्रजापति के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।