अजमेर। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में भाई ने अपनी बहन व बहनोई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मां की एफडीआर से उसका हिस्सा दिए बिना 54 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार जौसगंज निवासी मुकेश शर्मा ने जयपुर के झोटवाड़ा कैलाशपुरी निवासी बहन चारुल शर्मा व बहनोई बृजेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि चारुल शर्मा उसकी बहन है। दोनों धर्मेंद्र स्वरूप शर्मा, पदमा शर्मा की संतान है। मां पदमा शर्मा ने जेएलएनएच शाखा स्थित एसबीआई बैंक में एफडीआई के जरिए 54 लाख रुपए जमा करवाए थे। उसमें वह नॉमिनी था। मां पदमा शर्मा की 7 जून 2024 को मृत्यु हो गई। मां पदमा ने एफडीआई को लेकर कोई वसीयतनामा नहीं बनवाया था। चारुल ने धोखाधड़ी से माता पदमा शर्मा की इच्छा के विरुद्ध बहला फुसलाकर नॉमिनेशन परिवर्तन करवरकर अपना नाम जुड़वा लिया। जिसकी जानकारी उसको नहीं हो पाई। धोखाधड़ी से एफडीआई में वर्णित राशि का आधा हिस्सा उसको दिए बिना अपने खाते में जमा करवा कर हड़प कर ली। अगस्त 2024 को उसने हिस्से की मांग की तो चारों ने उसे दीपावली के बाद आदि रकम देने की बात कही। उसने 6 जनवरी 2025 को पुनः हिस्से की रकम मांगी लेकिन चारुल ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी रकम को खुद बुर्द करके विदेश भागने की फिराक में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Pankaj Garg
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