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June 16, 2025 10:10 pm


चेक बाउंस मामला, 6 माह की जेल व 1.80 लाख हर्जाना; 2 चेक बैंक में लगाए तो नहीं मिली पर्याप्त राशि

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

नागौर। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को 6 माह का साधारण कारावास व 1.80 लाख रुपए का जुर्माना क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को देने का आदेश दिया है। रिटायर्ड पशु चिकित्सक डॉ. मदनलाल गोस्वामी ने एडवोकेट डॉ. पवन श्रीमाली के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि कुहारी दरवाज़ा निवासी मोहनलाल ने उससे 1 लाख रुपए उधार लेकर वापस चुकाने के लिए 50,000 – 50,000 रुपए के 2 चैक भरकर डॉ. मदनलाल को दिए और चेकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा। लेकिन मोहनलाल की ओर से दिए गए दोनों चेक उसके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से 6 सितंबर 2017 को बाउंस हो गए। जिस पर डॉ. मदनलाल ने वकील के जरिए नोटिस भिजवा कर चेक राशि के भुगतान की मांग की, लेकिन मोहनलाल ने नोटिस प्राप्ति के बाद भी चेक राशि का भुगतान नहीं किया, जिस कारण मजबूर होकर डॉ. मदनलाल को कोर्ट में परिवाद पेश करना पड़ा।

परिवाद में मोहनलाल ने पक्ष रखा कि उसने उधार की राशि अदा कर दी और डॉ. मदनलाल के पास उसका ख़ाली चेक था, जो इंश्योरेंस करवाने के बहाने उन्होंने रख लिया, लेकिन कोर्ट ने इस चीज का कोई सबूत नहीं होने के कारण इस तर्क को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने परिवादी डॉ. मदनलाल का परिवाद स्वीकार करते हुए मोहनलाल को दोषी माना और 6 महीने के कारावास से दंडित किया। साथ ही मोहनलाल को यह आदेश दिया कि वह परिवादी को मुआवजे के रूप में एक लाख अस्सी हज़ार रुपए चुकाए।

Author: JITESH PRAJAPAT

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