झालावाड़। जिले के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट-2 ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दांगीपुरा थाना क्षेत्र के 18 वर्षीय युवक को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है। मामले के अनुसार, एक रात पीड़िता अपने घर के आंगन में पलंग पर सो रही थी। इस दौरान नशे में धुत आरोपी जबरन उसके घर में घुस गया। उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की और उसकी लज्जा भंग की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया।
पीड़िता ने मनोहरथाना के अतिमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया। कोर्ट के आदेश पर थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने 12 गवाह और 15 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। सबूतों के आधार पर विशेष जज गणेश कुमार ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने उसे 3 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।