भीलवाड़ा। जिले में नाबालिग के साथ रेप के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 59 हजार के जुर्माने से दंडित किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 27 डॉक्युमेंट और 18 गवाह पेश कर जुर्म साबित किया गया। लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 19 अप्रैल 2024 को गुलाबपुरा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि 17 अप्रैल 2024 को उसकी भतीजी रात 9 बजे सरदर्द की गोली लेने गांव के बाहर एक दुकान पर गई थी। यहां आरोपी युवक ने उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाया और जंगल की ओर ले गया और उसके साथ रेप किया।
आरोपी युवक ने रेप करने के बाद उसे वापस दुकान के बाहर छोड़ दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी हुई पीड़िता उस समय घर चली गई, अगले दिन उसने अपने साथ रात में हुए घटनाक्रम के बारे में परिवार को बताया। पीड़िता के परिजनों ने जब युवक से इस बारे में शिकायत की तो वो मारपीट पर उतारू हो गया और धमकाने लगा। पीड़िता के परिजनों ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई, इस दौरान 18 गवाह और 27 डॉक्युमेंट पेश कर आरोपी का जुर्म साबित करवाया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (1) बालकृष्ण ने आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 59 हजार के जुर्माने से दंडित किया।