झालावाड़। जिले के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 14 सितंबर 2023 का है। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी साढ़े 13 वर्षीय बेटी स्कूल गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद जब वह घर नहीं लौटी, तो मां ने उसकी तलाश शुरू की। स्कूल के बाहर उन्होंने अपनी बेटी को किसी व्यक्ति की बाइक पर जाते देखा। मां के चिल्लाने पर भी आरोपी बाइक नहीं रोके।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर के अनुसार, आरोपी लड़की को बारां ले गए। रास्ते में एक अन्य आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। बाद में आरोपी लड़की को झालावाड़ छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद 22 दिसंबर 2023 को चालान कोर्ट में पेश किया गया। विशिष्ट कोर्ट पोक्सो कोर्ट नंबर-1, झालावाड़ के विशेष जज ने बारां जिले के दोनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरीराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 10 गवाह व 20 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए विशेष जज ने तीन वर्ष का कठोर कारावास व 21 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया।