सीकर। जिले की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के द्वारा 9 साल की मासूम से अननेचुरल रेप के मामले में फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा की जानकारी देते हुए लोक विशिष्ट अभियोजन भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि 4 सितंबर 2022 को 9 साल की पीड़िता के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि वह ट्रेन से हैदराबाद जाने के लिए निकला था। रास्ते में उसकी पत्नी ने कॉल करके बताया कि पड़ोस में रहने वाला अजहर उनकी 9 साल की बेटी को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया। उसने बेटी के साथ अननेचुरल रेप किया। पुलिस ने मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मामले में आरोपी अजहर(27) पुत्र मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 17 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। जिसके बाद अब पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज विक्रम चौधरी के द्वारा आरोपी अजहर को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया गया है। आरोपी अजहर का पीड़िता के पड़ोस में ही ससुराल था। आरोपी अजहर वही रहता था। पीड़िता घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे गोश्त खरीदने की बात कहकर साथ चलने को कहने लगा। लेकिन पीड़िता ने जाने से मना कर दिया। ऐसे में जबरदस्ती वह उसे अपनी बाइक पर बैठ कर ले गया। इसके बाद अपने ससुराल ले जाकर उसके साथ अननेचुरल रेप किया। अननेचुरल रेप के चलते पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा था। ऐसे में आरोपी अजहर ने पीड़िता को कहा कि यदि घर पर कोई पूछे तो बोल देना कि झूले से गिरने के चलते खून निकला है।