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July 7, 2025 7:14 pm


एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा, हत्या के 6 दोषियों को 6-6 साल और 5 को 5-5 साल के कारावास

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

सवाई माधोपुर। एडीजे कोर्ट (अपर सैशन न्यायालय) ने परस्पर दर्ज हत्या व गंभीर मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छह दोषियों को छह-छह साल का कारावास व 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं गंभीर मारपीट के पांच दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 18500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। कोर्ट ने मामले में दोषी मानते हुए बलराम पुत्र बंशीलाल, ज्ञानसिंह पुत्र जगराम, भरतलाल पुत्र मूलचंद, देवीलाल उर्फ देवलाल पुत्र मूलचंद, जंशीलाल पुत्र श्योराम, केदार पुत्र रतनलाल व बत्तीलाल पुत्र गिर्राज निवासीयान गोजारी थाना मलारना डूंगर को 6 साल का कठोर कारावास और गंभीर मारपीट के दोषी रूपसिंह पुत्र श्रीनारायण, गोकुल पुत्र रघुनाथ, पप्पूलाल पुत्र रामफूल, रामसिंह उर्फ लीला पुत्र पप्पूलाल, नेतराम पुत्र गोकुल निवासीयान गोजारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक हरकेश मीना ने बताया कि एक पक्ष ने मलारना डूंगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 नवम्बर 2020 को सुबह प्रार्थी नेतराम गुर्जर की जमीन पर बलराम, जंसी, देवपाल, भरतलाल, विरेन्द्र ट्रैक्टर से जोत रहे थे। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो वह ऐसा नहीं करने के लिए खेत पर गए। इस पर आरोपी बलराम आदि ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तथा बलराम ने जान से मारने की नियत से मानसिंह व जगदीश पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। मारपीट से पीड़ित के परिजनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई। इसी तरह दूसरे पक्ष के भरतलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह 9 बजे अपने भाई देवलाल, बलराम, व काक जंसी अपने खेत पर ट्रैक्टर से सरसों बुआई कर रहे थे। इस दौरान एक राय होकर जान से मारने की नियत से हाथों में लाठी, गंडासी, कुल्हाड़ी लेकर रूपसिंह, गोकुल, पप्पू, रामसिंह उर्फ लीला, नेतराम आए और मारपीट की, जिससे उसके परिजनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई। पुलिस ने परस्पर दर्ज प्रकरण में जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने एक पक्ष के छह आरोपियों को छह वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा दूसरे पक्ष के पांच लोगों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 18 हजार 5 सौ रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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