बीकानेर ( सज्जन सिंह चारण ) – बीकानेर जिले के कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है जिसका मुख्य कार्य झोलाछाप चिकित्सकों व अवैध नर्सिंग होम संचालको को कार्यवाही के नाम पर डरा धमका कर उनसे हर महीने लाखों रुपए रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार कर झोलाछाप चिकित्सकों को आमजन के साथ ठगी करने की खुली छूट दे रहा है। इसके द्वारा कार्यवाही के नाम पर झूठे आदेश निकालकर आमजन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। कार्यवाही के नाम पर झोलाछाप चिकित्सकों को पहले से सूचना देकर उनकी दुकान बंद करवा देता है फिर स्वमं वहां जाकर उन दुकानों को फर्जी तरीके से बात कर अखबार में समाचार प्रकाशित करवा देता है। कोई नया झोलाछाप चिकित्सक किसी ग्रामीण मे दुकान खोल कर बैठता है और उसकी मासिक बंधी नहीं देता है तो सीएमएचओ वहां पर जाता है उसको कार्यवाही करने का डर दिखा कर दो-चार दिनों के लिए उसकी दुकान को बंद करवा देता है। फिर मासिक बंदी के तौर पर रिश्वत लेकर उसको पुन: दुकान चलाने की अनुमति दे देता है| ग्रामीण क्षेत्र में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के नाम पर बिना किसी पुलिस इमदाद तथा बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी को बताएं स्वयं वहां जाता है और दूसरे दिन कार्यवाही करने की बात समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा देता है। एक भी झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाता है और इस प्रकार राज्य सरकार के ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नाजायज रूप से इस्तेमाल कर आमजन व आला प्रशासनिक अधिकारियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है जबकि पूर्व में राज्य सरकार के आदेश राजस्थान सरकार शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप -2 विभाग के परिपत्र क्रमांक प17(3) चिस्वा2/4 /जयपुर दिनांक 7/ 12/ 2004 , सीएमएचओ/संस्था/2023/7832-36 दिनाक 17/07/2023 व संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के आदेश क्रमांक प.13 संआबी/गोनी/चिकित्सा/23/ दिनांक 28 /3/ 2023 को स्पष्ट रूप से बीकानेर जिले के सीएमएचओ ब्लॉक सीएमएचओ को आदेशित कर कहा की किसी भी झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही करते वक्त क्षेत्र के थाना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ,एसडीएम व तहसीलदार को टीम में शामिल कर कानूनी कार्यवाही की जाकर हमेशा के लिए अवैध मेडिकल ,नर्सिंग होम को बंद किया जावे। लेकिन मजे की बात यह है कि उपरोक्त आदेशों के आधार पर मेरे स्वयं के एक प्रार्थना पत्र क्रमांक 135 दिनांक 15/ 3/ 2024 को सीएमएचओ बीकानेर को प्रस्तुत किया जिस पर आदेश क्रमांक सीएमएचओ/संस्था/2023/ 2067 दिनांक 15/3/ 2024 को आदेश निकालता है कि झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कमेटी का गठन कर जांच दल में थाना अधिकारी एसडीएम तथा तहसीलदार को साथ में लेकर कानूनी कार्यवाही करने की बात कहता है। लेकिन पूर्व बीसीएमएचओ डॉ सुनील हर्ष के द्वारा जलमसर बाजार मे संचालित वीर मेडिकल स्टोर पर छापा मारा मौके पर एक महिला मरीज का इलाज करते पाया गया और मेडिकल स्टोर पर फर्मासिस भी अनुपस्थित मिला और वहाँ कार्यरत विजय गोस्वामी मौके से फरार हो गया अवेध रूप से चल रहे क्लिनिक मे एक महिला मरीज का इलाज चल रहा था जाँच मे कोई दवा की पर्ची अथवा किसी डॉक्टर की पर्ची नही मिली। विजय गोस्वामी द्वारा डॉ सुनील को रिश्वत के पैसे देकर मामला रफा-दफा करवा दिया गया है आज भी अवेध नर्सिंग होम दिन दहाड़े संचालित हो रहा है और राज्य सरकार में संभागीय आयुक्त महोदय के आदेशों के आधार पर स्वयं आदेश निकलता है तथा तीनों आदेशों को ताक पर रखकर भारी भ्रष्टाचार कर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बिना साथ में लिए नाम मात्र की फर्जी कार्यवाही बतलाकर मासिक बंदी लेने का काम कर रहा है। राज्य सरकार को वह आला प्रशासनिक अधिकारियों को जागृत होकर इस बे लगाम भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर अधिकारी को पदच्युत कर जेल की सलाखों के पीछे डालना ही उपाय है।