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March 22, 2025 2:53 pm


पूर्व पाली शहर ब्लॉक कॉग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पी. ए. व तथाकथित वार्ड सचिव के घर से विधुत मीटर जब्त

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

आरटीआई में हुआ खुलासा : विधुत विभाग ने लगाया 17529 रुपए का जुर्माना

पाली। शहर के पूर्व शहर ब्लॉक कॉग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पी.ए. एवं तथाकथित वार्ड सचिव हसन भाटी के घर से गत 29 मई 2024 को सहायक अभियंता ( सतर्कता ) अधिशाषी/सहायक अभियंता ( सतर्कता ) जोधपुर डिस्कॉम पाली ने मीटर जब्त किया। जिसका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद फैजान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का सदुपयोग कर किया हैं। फैजान ने विधुत विभाग में आरटीआई आवेदन दाखिल कर उक्त मीटर से संबंधित सूचना मांगी जिसपर सहायक अभियंता ( न.उ.ख. प्रथम ) जोधपुर डिस्कॉम,पाली ने 30 सितम्बर 2024 सोमवार को सूचना उपलब्ध करवाई हैं। जिससे खुलासा हुआ है कि गत 29 मई 2024 को ही सहायक अभियंता ( न.उ.ख. प्रथम ) जोधपुर डिस्कॉम,पाली ने हसन भाटी के पिता अयुब को नोटिस प्रेषित किया था कि आपके कृषि/ घरेलु / औद्योगिक / व्ययसायिक परिसर में सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/135 व 138 के अंतर्गत विद्युत चोरी करना पाया गया है जो कि कानूनन अपराध है।विद्युत चोरी का विवरण उपरोक्त वर्णित सतर्कता जांच प्रतिवेदन, जो मौके पर तैयार किया गया है। आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 कि धारा 152 के अन्तर्गत प्रथम अपराध के लिये प्रशमन का प्रावधान है। आप चाहें तो उक्त आपराध का प्रशमन कराने के लिये रु. 3260.00 प्रशमन राशि एवं विद्युत अधिनियम 2003 कि धारा 135 के अन्तर्गत रु17529.00 अनन्धिग (प्रोविजनल) सिविल लाइबिलिटी की राशि निगम को सात दिवस के भीतर-भीतर इस कार्यालय में जमा करवाये अथवा आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कानुनी कार्यवाही की जावेगी। जिसपर हसन भाटी के पिता अयुब ने रु17529.00 की जुर्माना राशि उक्त विभाग में जमा करवाई हैं।

नगर परिषद द्वारा वार्ड सचिव नियुक्त नहीं किए जाते हैं। इसका भी खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद फैजान ने किया है नगर परिषद वर्तमान में नगर निगम पाली में आरटीआई आवेदन प्रस्तुत करके फैजान ने जानकारी प्राप्त की हैं जिसमें लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध आयुक्त के निजी सहायक द्वारा टिप्पणी अंकित की गई है कि उक्त परिषद में वार्ड व परिषद अनुसार किसी वर्ष सचिव नियुक्ति संबंधित आदेश जारी कर नियुक्त नहीं किया जाता है। ओर फैजान ने बताया कि हसन भाटी अपने आपको पाली शहर के वार्ड नंबर 36 का सचिव बताता है जो कि बिलकुल गलत है परिषद तो वार्ड सचिव ही नियुक्त नहीं करता है। इसका भी खुलासा आरटीआई में हुआ है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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