बिजौलिया, बलवंत जैन। बिजौलिया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तय समय के बाद भी शराब बिक्री होने के आरोपों ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्थान आबकारी नीति के अनुसार खुदरा शराब दुकानों का संचालन सामान्यतः सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित है, लेकिन कई स्थानों पर रात करीब 11 बजे तक शराब बेचे जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित समय के बाद दुकानों के मुख्य शटर आधे बंद कर दिए जाते हैं और ग्राहकों को शटर के नीचे से शराब उपलब्ध कराई जाती है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर सेल्समैन रात में दुकान के भीतर ही रुकते हैं और ग्राहक आने पर शटर खोलकर शराब बेचते हैं। यदि यह सही पाया जाता है तो यह आबकारी नियमों एवं लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है।
ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया है कि एक ही लाइसेंस के नाम पर अलग-अलग स्थानों से शराब की बिक्री की जा रही है। आवंटित स्थान के अलावा अस्थायी दुकानों के माध्यम से भी शराब बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा कुछ उपभोक्ताओं ने एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय के बाद होने वाली कथित अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है।
Author: AKSHAY OJHA
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