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December 27, 2024 1:10 am


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कन्हैयालाल-हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने के आदेश को चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी और एनआईए को जारी किए नोटिस, हाई कोर्ट ने मोहम्मद जावेद को दी थी जमानत

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

जयपुर। कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी को जमानत देने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हैं। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट के जमानत देन के आदेश को चुनौती दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करने के बाद एनआईए और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किए हैं। करीब दो महीने पहले 5 सितम्बर को हाई कोर्ट ने मोहम्मद जावेद को जमानत दी थी। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विक्रमादित्य उज्ज्वल और नमित सक्सेना ने बताया कि जावेद, मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी से लगातार संपर्क में था। उसने ही कन्हैयालाल की रैकी की थी। मामले में अभी ट्रायल चल रहा है। पूरे केस में करीब 116 गवाह हैं। अभी कुछ लोगों की ही गवाही दर्ज हुई हैं। ऐसे में गवाहों पर दवाब बनाया जा सकता हैं। ये मामला आंतकी घटना से जुड़ा हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था।

एनआईए लोकेशन साबित नहीं कर पाई

हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि NIA ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। NIA आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वह जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। उस समय आरोपी के वकील द्वारा दलील देते हुए कहा गया था कि एनआईए कह रही है कि जावेद ने इंडियाना टी-स्टॉल पर बैठकर कन्हैयालाल की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन टी-स्टॉल के मालिक धर्मेंद्र साहू ने जावेद के उस दिन वहां आने की बात कन्फर्म ही नहीं की। एनआईए का यह भी कहना है कि जावेद ने कन्हैयालाल की रेकी करके रियाज को बताया था, लेकिन दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से यह बात साबित होती है कि जावेद कन्हैयालाल की दुकान पर गया ही नहीं।

अब तक दो आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है। उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं, तलवार भोंटी थी या धारदार। इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।

दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या

28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

Author: JITESH PRAJAPAT

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