कोटा। दहेज की मांग से मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की शिकार महिला के सुसाइड करने के 8 साल पुराने मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न क्रम 2 कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी सास कमला बाई व ननद देवकी निवासी गोदल्याहेड़ी थाना कैथून को 7-7 साल के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक भूपेंद्र मित्तल ने बताया कि 24 अक्टूबर 2016 को मृतका उषा बाई के भाई सत्यनारायण ने कैथून थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि उसकी बहन उषा की शादी 3 साल पहले गोदल्याहेड़ी निवासी गजानन्द के साथ हुई थी। दोनों से एक दो साल का बेटा है। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर सास,सुसर, देवर, ननद और उसका पति उषा को परेशान करते थे। उससे मारपीट करते थे। मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर उषा ने अज्ञात विषाक्त खा किया। जिसकी हॉस्पिटल में ले जाते ही मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 23 गवाहों के बयान करवाए और 19 दस्तावेज पेश किए।
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Pankaj Garg
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