अजमेर। कार में ‘जलाकर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोपी खानपुरा निवासी मौहम्मद इशाक को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। पुलिस के बयान सजा का मुख्य आधार रहे। खानपुरा निवासी मोहम्मद आरिफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह चाय की होटल चलाता है। 26 जून 2017 को देर रात उसकी दुकान पर खानपुरा निवासी दिलबाग और फिरोज उर्फ कालू आए और उन्होंने बताया कि पास के एक बाड़े के करीब खड़ी कार में आग लगी है। उसमें कोई आदमी फंसा हुआ दिखता है। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
कार दिल्ली नम्बर की निकली और अधजले कंकाल की पहचान शिशुपाल के नाम से हुई। पुलिस ने कंकाल का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजन को सौंप दिया।
इसलिए हुई हत्या
अनुसंधान के दौरान सीआई अजयकांत शर्मा ने अपने पुलिस कर्मियों की टीम के साथ आरोपी को चिन्हित करने का प्रयास किया। आरोपी मौहम्मद इशाक की पहचान कर, पहले उससे पूछताछ की। जिससे स्पष्ट हुआ कि मृतक आदर्श नगर अजमेर निवासी शिशुपाल ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था और आरोपी मौहम्मद इशाक उसका मुनीम था। दोनों में एक-दूसरे के लिए विश्वास था और वे ईमानदारी के साथ कारोबार करते थे।
घटना से पूर्व दोनों कार से नसीराबाद गए थे। वहां से शराब पीते हुए वह वापस आए। इसी दौरान शिशुपाल ने आरोपी की पत्नी व बच्चों के बारे में कुछ कह दिया था। जिससे आरोपी को गुस्सा आया और उसने इसी कारण से कारोबारी शिशुपाल की हत्या की और वारदात का प्रमाण नष्ट करने के लिए लाश को जलाकर राख करने के लिए कार में आग लगा दी थी।
39 गवाहों के कराए बयान
अदालत के अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद ने पुलिस अनुसंधान अधिकारी सीआई अजयकांत शर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के बयान के आधार पर आरोपी के द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 39 गवाहों के बयान कराए व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया।