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July 8, 2025 5:22 am


जमीन विवाद में मारपीट-जानलेवा हमले के 5 दोषियों का सजा : एक दोषी को 7 साल, जबकि 4 को 10-10 साल का कठोर कारावास, 4 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट का फैसला

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

दौसा। जमीन विवाद में मारपीट व जानलेवा हमले के 4 साल पुराने मामले में सिकराय एडीजे कोर्ट ने एक महिला समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई है। घटनाक्रम 6 मई 2020 का मानपुर थाना क्षेत्र के डूंगर सिकराय गांव का है। इस सम्बंध में 7 मई 2020 को अमर सिंह राजपूत ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि 6 मई की दोपहर को पदम सिंह अपने खेत में मिट्टी को समतल कर मेढ को अपने खेत में मिल रहा था। जिसे उसके भाई महेंद्र सिंह द्वारा ऐसा करने से मना कर किया गया।

जहां पहले से घात लगाकर बैठे पदम सिंह, विक्रम सिंह, उत्तम सिंह समेत एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों ने अचानक लाठी-डंडे व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य लोग बचाने आए तो उन पर भी हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से कार के पहिए चढ़ा दिए। जिसमें उनके परिवार के आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोट आई। इस पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ताराचंद गुर्जर व परिवादी के अधिवक्ता उदय सिंह गुर्जर ने 19 गवाह और 67 दस्तावेज पेश किए। जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी उत्तम सिंह, विक्रम सिंह, उदय सिंह, पदम सिंह और श्रीकंवर को अलग-अलग धाराओं में दोष सिद्ध घोषित किया। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 447 में संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त करने का आदेश दिया।

प्रकरण में फैसला देते हुए एडीजे प्रदीप कुमार ने दोषी उत्तम सिंह को 7 साल का कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अन्य दोषी विक्रम सिंह, उदय सिंह, पदम सिंह और श्रीकंवर निवासी डूंगर सिकराय को 10-10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Author: JITESH PRAJAPAT

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