अजमेर। अजमेर नगर निगम प्रशासन उर्स के बाद दरगाह बाजार, लाखन कोटड़ी, अंदरकोट, फूलगली, मुस्लिम मोची मोहल्ला, लौंगिया, नला बाजार सहित आस-पास के क्षेत्र में बनी 455 बहुमंजिला इमारतों, होटलों और दुकानों को सीज करने और जुर्माने की कार्रवाई करेगा। इन कॉमर्शियल संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगे हैं। इन्हें निगम एक के बाद एक तीन नोटिस दे चुका है लेकिन एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। नोटिस के बावजूद इन व्यापारियों ने अपने कॉमर्शियल संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगवाए।
अग्निशमन विभाग के प्रभारी अधिकारी जगदीश फुलवारी ने बताया- कॉमर्शियल संस्थान शुरू करने से पहले फायर एनओसी लेना जरूरी है। दरगाह बाजार सहित मेला क्षेत्र में एक के बाद एक होटल, रेस्टोरेंट बनते जा रहे हैं। ये सभी तंग गलियों व भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं। निगम पिछले दिनों जांच कार्रवाई थी, जिसमें 455 के पास फायर एनओसी नहीं मिली।
आगजनी से बचाव के लिए यहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं लगाए गए हैं। हादसा हो जाए तो अपने स्तर पर आग पर काबू नहीं पा सकते। दो दिन पूर्व आयुक्त ने यहां निरीक्षण किया था। निरीक्षण में फायर फाइटिंग सिस्टम का मामला सामने आया। आयुक्त ने उर्स के बाद जुर्माने और सीजिंग के निर्देश दिए हैं, यदि व्यापारियों ने सहयोग नहीं किया तो निगम कार्रवाई करेगा।