झुंझुनूं। नए साल के जश्न को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शहर के होटल, रेस्टोरेंट से लेकर फार्म हाउस बुक हो चुके है। नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। इधर आबाकारी विभाग ने भी कमर कस ली है। होटल-ढाबों व फार्म हाउस में होने वाली शराब पार्टियों पर विभाग की नजर रहेगी।
आबकारी विभाग ने जिलेभर में 5 टीमें गठित की हैं। यह होटल-ढाबों, रेस्त्रां व फार्म हाउस का औचक निरीक्षण करेंगी। बिना लाइसेंस शराब पार्टी करते हुए पाए जाने कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। रात 10 बजे के बाद पार्टी की अनुमति नहीं रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि नए साल के जश्न को लेकर जिलेभर में 5 टीम गठित कर दी गई। बिना लाइसेंस शराब पार्टी करते हुए मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
शराब पार्टी के लिए लेना होगा लाइसेंस
नए साल पर शराब पार्टी करने के लिए विभाग अस्थाई लाइसेंस जारी करेगा। अस्थाई लाइसेंस के लिए पिछली बार तरह इस बार ऑनलाइन व्यवस्था की है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। लाइसेंस लेने के लिए उन्हें आबकारी कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।घर पर पार्टी के लिए लाइसेंस की फीस 2 हजार है, जबकि कॉमर्शियल जगहों जैसे गार्डन, हॉल आदि के लिए 12 हजार रुपए फीस तय की गई है।
कॉमर्शियल जगह पर लाइसेंस लेने के लिए पंजीकरण फीस के अलग से 20 हजार रुपए देने होंगे। यानी की पहली बार लाइसेंस लेने पर कुल 32 हजार रुपए देने होंगे। इसके बाद इसी जगह पर सालभर कोई आयोजन करने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, केवल ओकेजनल लाइसेंस के 12 हजार रुपए चुकाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के 10-15 मिनट के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता को विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।