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January 19, 2025 12:59 am


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चाइनीज मांझे के उपयोग व बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई : जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जारी किए आदेश

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Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

झालावाड़। मकर संक्रान्ति के अवसर पर पंतगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (चाइनीज मांझा) के उपयोग एवं विक्रय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबंधित किया है। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने का प्रावधान है।

जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी एसडीएम, डिप्टी, तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को आगामी मकर संक्रान्ति के अवसर पर इस प्रकार के मांझे के उपयोग एवं बिक्री की संभावना को देखते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

Author: JITESH PRAJAPAT

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