Explore

Search

February 16, 2025 6:03 pm


लेटेस्ट न्यूज़

गो तस्करी के आरोपी को 7 साल की कैद : 10 साल पहले आरोपी प्रतापगढ़ से कंटेनर में गाय के बछड़ों को भरकर गुजरात के बूचड़खानों में ले जाया जा रहा था

Picture of Pankaj Garg

Pankaj Garg

सच्ची निष्पक्ष सटीक व निडर खबरों के लिए हमेशा प्रयासरत नमस्ते राजस्थान

बांसवाड़ा सेशन कोर्ट ने सोमवार को 10 साल पुराने गो तस्करी के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने आरोपी मुबारक पुत्र लतीफ गुटारसी निवासी मुल्तान पूरा मंदसौर मध्य प्रदेश को 7 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा दी है। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 18 अगस्त 2014 को सल्लोपाट थाने के एएसआई मनोहरसिंह ने रिपोर्ट दी थी कि 12.10 पीएम पर मुखबीर से सूचना मिली कि एक कंटेनर जिसका नंबर यूपी 21 एएन 6971 में गौवंश बछडे भरकर प्रतापगढ़ से आ रहा है जो तस्करी के लिए बुचडखाना गुजरात की ओर जाएगा। सूचना पर कांस्टेबल जीतमल, विजयपालसिंह, घनश्यामसिंह व धर्मेन्द्रसिंह के अनास चौकी पर नाकाबंदी प्रारंभ की गई। 1.30 पीएम पर भीलकुआ की ओर से एक बंद बॉडी का कंटेनर नंबर यूपी 21 एएन 6971 आता दिखा जिसको रोकने का ईशारा दिया तो कंटेनर का चालक नाकाबंदी तोड़कर कंटेनर लेकर गुजरात की ओर तेज गति से भागा। इस पर उसने मय जाप्ता मोटरसाईकिल से पीछा कर नाकाबंदी स्थल से 500 मीटर चढ़ती घाटी पर कंटेनर को रोका।

उसमें चालक और एक अन्य व्यक्ति केबिन में बैठे मिले। चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुबारिक पुत्र लतीफ निवासी मुल्तानपुरा मुंदसौर का व पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जाबीर पुत्र अल्लानूर निवासी मुल्तानपुरा डीपी पुरा मंदसौर का होना बताया। पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर कंटेनर को जब्त किया था। इस मामले में विभिन्न गवाह और बयानों के आधार पर मुबारिक को सजा सुनाई है।

Author: JITESH PRAJAPAT

Leave a Comment

Ads
Live
Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर